50 वर्ष की आयु वाले कर्मियों को जबरन सेवानिवृत्ति देगी उत्तराखण्ड सरकार
पुरुषोत्तम शर्मा
उत्तराखण्ड सरकार ने इस संबंध में आज 13 जुलाई 2020 को एक शासनादेश जारी कर दिया है। इस शासनादेश में 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके राज्य कर्मियों और जिनके खिलाफ कभी कोई शिकायतें रही हैं, की सूची गोपनीय आख्या के साथ शासन को भेजने को कहा गया है। ताकि उन्हें तीन माह के नोटिस पर अनिवार्य सेवानिवृति दी जा सके।
याद रहे उत्तराखंड में राज्य कर्मियों की भाजपा को सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका रही है।